NPS Vatsalya Scheme Hindi : देश के बच्चों के सुनहरे भविष्य को सुरक्षित करने के मकसद से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 18 सितंबर 2024 को NPS वात्सल्य पेंशन योजना (NPS Vatsalya Scheme) की शुरुवात की है, जिसके तहत माता-पिता और अभिभावक अपने बच्चों के बेहतर आर्थिक भविष्य के लिए निवेश कर सकते हैं, इस स्कीम में माता-पिता बच्चों के नाम से NPS वात्सल्य अकाउंट (NPS Vatsalya Account) खोल सकते हैं,
यह सरकार की नई पेंशन योजना है ,इस योजना में इन्वेस्ट करने पर क्या बेनिफिट है,और इस योजना में इन्वेस्ट कैसे होगा क्या -क्या डॉक्यूमेंट लगेगा पूरी जानकारी के लिए इस आर्टिकल को ध्यान पूर्वक पढ़े
NPS वत्सल्या योजना हाई लाइट्स: NPS Vatsalya Scheme in Hindi
योजना का नाम | NPS वत्सल्या योजना |
योजना किसने लांच किया | वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण |
लांच की तारीख | 18 सितंबर 2024 |
NPS वत्सल्या योजना की घोषणा | 2024-25 का केंद्रीय बजट |
न्यूनतम जमा राशि | ₹1000 |
NPS वत्सल्या योजना लांच उद्देश्य | माता-पिता और अभिभावकों द्वारा दीर्घकालिक निवेश के माध्यम से नाबालिग बच्चों के आर्थिक भविष्य सुरक्षित करना. |
NPS Vatsalya Online Registration Link | Click Link |
NPS Vatsalya Scheme Registration Form | Click Link |
NPS Vatsalya Scheme PDF | Click Link |
Table of Contents
NPS Vatsalya Scheme Kya Hai ?
NPS Vatsalya Scheme hindi : NPS वात्सल्य योजना एक लॉन्ग-टर्म इन्वेस्टमेंट प्लान है जो बच्चो के भविस्य को सिक्योर करने के लिए एक बढ़िया इन्वेस्टमेंट योजना है, जिसमें माता-पिता या अभिभावक बच्चों के नाम से NPS Vatsalya Scheme में अकाउंट ओपन करके बच्चो के नाम पे इस योजना में इन्वेस्ट कर सकते है,
इस योजना मे कम से कम 1000 रूपये का निवेश करना अनिवार्य है, और इस योजना में इन्वेस्ट करने के लिए बच्चे का उम्र 18 साल से कम होनी चाहिए तभी इस पैंशन योजना का लाभ उठा सकते है.
NPS वत्सल्या योजना के कौन है पात्र
- आयु सीमा: यह योजना नाबालिग बच्चों जिनकी उम्र (18 वर्ष से कम आयु) हो वही इस योजना में इन्वेस्ट कर पाएंगे
- अभिभावक/माता-पिता की भागीदारी: माता-पिता या कानूनी अभिभावक अपने नाबालिग बच्चों के लिए NPS वत्सल्या अकाउंट खोल सकते हैं.
- जब बच्चा 18 वर्ष का हो जाएगा, तब खाता KYC करके (बच्चे) के नियंत्रण में आ जाएगा.
- इस योजना में निवेश सिर्फ भारतीय नागरिक ही कर सकते है
- Contributions to come from NRE and NRO A/c. (Applicable only for NRI/OCI Subscribers)
NPS वात्सल्य योजना डॉक्यूमेंट लिस्ट For Apply
NPS Vatsalya Scheme में अप्लाई करने के लिए आपको निचे दिए लिस्ट ऑफ़ डॉक्यूमेंट की जरुरत पड़ेगी.
- अभिभावक/माता-पिता के लिए पहचान का प्रमाण: (आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट या ड्राइविंग लाइसेंस ,आदि)
- पते का प्रमाण: (कोई भी आधिकारिक दस्तावेज़ जो वर्तमान पते की पुष्टि करता है-आधार कार्ड या पासपोर्ट
- नाबालिग के लिए आयु का प्रमाण ( जन्म प्रमाण पत्र ,या Minor PAN कार्ड)
- नाबालिग के लिए पहचान प्रमाण ( माइनर आधार कार्ड )
- मोबाइल नंबर
- ईमेल आईडी
- फोटो
- बैंक अकाउंट
- Guardian Signature
NPS Vatsalya Registration Online
NPS Vatsalya स्कीम में ऑनलाइन अप्लाई करना बहुत आसान है, आप अपने मोबाइल फ़ोन से घर बैठे निचे दिए प्रोसेस को फॉलो करके ऑनलाइन Registration कर सकते है.
- सबसे पहले आपको NPS Vatsalya Yojana की आधिकारिक वेबसाइट पर आ जाना है.
- होम पेज पर आपको “यहाँ आवेदन करें” विकल्प का चयन करना होगा
- इसके बाद आपकी स्क्रीन पर एक नया रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुलकर आ जाएगा जिसमे अभिभावक/माता-पिता किसी एक का पैन कार्ड जन्म तारीख मोबाइल नंबर ईमेल एंटर करके रेजिट्रेशन फॉर्म को भरना होगा
- इस फॉर्म में आपको आवश्यक जानकारी जैसे – बच्चे का नाम, पता, आयु और जन्म तिथि, और माता / पिता का आधार. पैन कार्ड / मोबाइल & ईमेल ID डिटेल्स सहित और भी पूछे गए आवश्यक जानकारी प्रदान करना है
- उसके बाद आपको पूछे गए सभी आवश्यक डॉक्यूमेंट/Signture की क्लियर स्कैन कॉपी अपलोड करनी होगी .
- और अंत में आप प्रस्तुत किए गए सभी डेटा की सावधानी पूर्वक चेक करे
- उसके बाद सबमिट करें का विकल्प चुनें,आपको रजिस्टर आधार मोबाइल पे OTP को भरके फॉर्म को सबमिट कर देना है
- फॉर्म जमा करने के बाद आपके फॉर्म में सब कुछ सही रहा तो आपको NPS अकाउंट की डिटेल्स आपके रजिस्ट्रर ईमेल id पर भेज दी जाएगी.
इस तरह आप NPS वात्सल्य योजना के लिए आसानी से घर बैठे अप्लाई कर सकते है
NPS Vatsalya Scheme Withdrawal Rules
- इन्वेस्ट करने के बाद 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि रहेगी इस बिच आप जमा किया पैसा निकल नहीं सकते.
- आप पैसा शिक्षा, निर्दिष्ट बीमारी या विकलांगता के केस में 3 वर्ष की लॉक-इन अवधि के बाद अंशदान का 25% तक निकासी की अनुमति है। अधिकतम तीन बार तक आप पैसा निकल सकते है.
- बच्चे के उम्र 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने बाद पैसा निकास की अनुमति है लेकिन 2.5 लाख रुपये से अधिक की धनराशि आपने जमा किया होगा तो उस धनराशि का 80% एकमुश्त निकाला जा सकता है। और २०% धनराशि बाद में निकलने की अनुमति है.
- अगर आपने बच्चे का 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक सिर्फ 2.5 लाख रुपये या उससे कम राशि जमा की है तो आप पूरी राशि एकमुश्त बच्चे का 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने के बाद निकल सकते है.
- किसी कारन वश अगर बच्चे की मृत्यु हो जाती है तो सम्पूर्ण धनराशि अभिभावक को वापस कर दी जाएगी.
NPS Vatsalya Yojana Tollfree Number
Toll-Free Number For Registered Subscriber
- For NPS Subscriber – 1800 2100 080
- For APY Subscriber – 1800 889 1030
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